प्रधानमंत्रि मातृ वंदना योजना
👉प्रधानमंत्रि मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ योजना है जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू है।
👉यह महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
👉भारत सरकार की प्रधानमंत्रि मातृ वंदना योजना में वित्त वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ से अधिक पात्र महिलाएँ शामिल हो चुकी हैं।
पात्रता एवं लाभ ::
👉इसमें गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली नकद राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है ताकि वे अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और आंशिक रूप से उनके वेतन के नुकसान की भरपाई की जा सके।
👉वे महिलाएँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोज़गार में संलग्न हैं तथा किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएंँ और स्तनपान कराने वाली माताएंँ (Pregnant Women and Lactating Mothers- PW&LM) इस योजना के लिये पात्र हैं।
- ऐसी सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिये 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया हो ।
- लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है:
- गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण करने पर।
- प्रसव-पूर्व जाँच करने पर।
- बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर।
- पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana- JSY) के तहत भी नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार पात्र महिला को औसतन 6,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है।
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